मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, तीन चरणों में होगा मतदान

भोपाल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पत्रकार वार्ता में पंचायत चुनाव का ऐलान किया। इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा। अभी तक यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता रहा था! पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्‍न होंगे। पहले चरण का मतदान 25 जून को, एक जुलाई को दूसरा चरण और तीसरे चरण का मतदान आठ जुलाई को होगा। प्रदेश में पांच जिले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा। जिले में अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है। इसीलिए इन जिलों में चुनाव एक ही चरण में दिए जाएंगे। आठ जिलों में दो चरण में और 39 जिलों में तीनों चरण में चुनाव होगा। प्रथम चरण की मतगणना 28 जून को विकासखंड मुख्यालय, दूसरे चरण की 4 जुलाई और तीसरे चरण की 11 जुलाई को होगी। पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम का टेबुलेशन और रिजल्ट की घोषणा 14 जुलाई को होगी और जिला पंचायत सदस्य के तीनों चरण के चुनाव का परिणाम 15 जुलाई को घोषित होगा आरक्षण के संबंध और मतदान केंद्रों के संबंध में अधिसूचना के साथ जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

पत्रकार वार्ता में राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि राज्य शासन ने पंचायतों का आरक्षण करके हमें दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक जून तक हमें चुनाव घोषित करने ही हैं। बरसात के मद्देनजर हम पंचायत चुनाव पहले कर रहे हैं। नगरीय निकाय में हालांकि बारिश की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बारिश में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होती है।

30 मई को चुनाव की अधिसूचना कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। 6 जून तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 10 जून को शाम तीन बजे आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर के प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत को शामिल किया जा रहा है इनमें आठ हजार 8702 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें मतदान केंद्र 27 हजार 49 रहेंगे। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। 23981 मतदान केंद्र इस चरण में होंगे। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें 6649 हैं। 20606 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पंच सरपंच जिला व जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद अध्यक्षों के पदों का आरक्षण हो चुका है इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग को सुनने से 35% तक आरक्षण कुल 50% आरक्षण की सीमा में रहते हुए दिया गया है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद कोई भी नए काम, जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि जो कार्य पूर्व से प्रचलित हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी।

मत्र पत्र का रंग निर्धारित

मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

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