पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत,एफआईआर दर्ज करने के निर्णय पर रोक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत दी और हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

अरुण और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामला हुड्डा सरकार में हुई जेबीटी भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया था।

756 शिक्षकों की रिपोर्ट मौलिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी, जिनमें से 60 की रिपोर्ट संदिग्ध मिली। रिपोर्ट संदिग्ध मिलने के बाद मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले में हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

किस जिले में तैनात हैं कितने शिक्षक
जांच में 756 में से 60 शिक्षकों की रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई है। इसमें अंबाला में 7, भिवानी में 1, फरीदाबाद में 5, फतेहाबाद में 3, गुरुग्राम में 3, हिसार में 5, झज्जर में 4, जींद में 2, कैथल में 2, करनाल में 4, कुरुक्षेत्र में 1, मेवात में 11, नारनौल में 1, पलवल में 1, रोहतक में 2, सिरसा में 2, सोनीपत में 3, यमुनानगर में एक व पानीपत में भी दो शिक्षक तैनात है।

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