मनसे प्रमुख राज ठाकरे के निवास पर सुरक्षा बढ़ी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक केस दर्ज किया गया है. औरंगाबाद में 1 मई को हुई राज ठाकरे की सभा का वीडियो देखने के बाद MNS प्रमुख और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. राज ठाकरे के खिलाफ यह मामला सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज किया गया है.

वहीं, राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने पर शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन आया है. मुंबई में शिवसेना नेता संजय राऊत ने कहा, ‘इस तरह के मामले पूरे देश में दर्ज़ होते हैं. ऐसे भड़काऊ भाषणों पर इस प्रकार के एक्शन हो जाते हैं. इसमें बड़ी बात क्या है? महाराष्ट्र में बाहर से लोगों को यहां लाकर दंगे भड़काने की कोशिश चल रही है. 

इससे पहले पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. 2008 में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. छह अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मनसे प्रमुख को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया.

सहायक लोक अभियोजक ज्योति पाटिल ने बताया कि न्यायाधीश ने राज ठाकरे और एक अन्य मनसे नेता शिरीष पारकर के खिलाफ क्रमशः मुंबई पुलिस आयुक्त व खेरवाड़ी पुलिस थाने के माध्यम से वारंट जारी किया, क्योंकि वे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने में नाकाम रहे थे. पाटिल के मुताबिक, अदालत ने पुलिस को आठ जून से पहले वारंट की तामील करने और दोनों नेताओं को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया है.

2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हुए एक आंदोलन के सिलसिले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ शिराला में विरोध-प्रदर्शन किया था. मनसे के एक स्थानीय पदाधिकारी ने दावा किया कि सरकारी नियम के तहत 2012 से पहले के राजनीतिक मामलों को वापस ले लिया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे ने मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है.

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