श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: योगेश्वर ट्रस्ट के दावे का मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध

उत्तर प्रदेश के मथुरा में योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर किए गए दावे पर ईदगाह पक्ष ने अदालत में सवाल उठाए। ईदगाह पक्ष ने दावे को लिमिटेशन एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम और केस की तय कीमत को कम बताते हए कहा कि केस सुनवाई योग्य नहीं है। उधर योगेश्वर ट्रस्ट के पक्षकारगण ने कहा कि ईदगाह पक्ष के तीनों कारण बेबुनियाद हैं। केस सुनवाई योग्य है और इस पर बहस होनी चाहिए।

योगेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रताप सिंह, अनंजय कुमार सिंह और कौशल किशोर ठाकुरजी महाराज व अन्य ने 12 अप्रैल को शाही ईदगाह मस्जिद को राजा वीर सिंह बुंदेला के मंदिर का मूल भवन बताते हुए दावा दर्ज कराया है। कहा है कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह मौजूद है यह भवन ही मंदिर का मूल भवन है। 

ईदगाह की जमीन पर ही किया है दावा 

उनके द्वारा बजाए 13.37 एकड़ पर दावा करने के सिर्फ ईदगाह की जमीन पर ही दावा किया है। पिछली दफा इसकी सुनवाई 12 अप्रैल को सिविल जज सीनियर डिवीजन-दो अदालत में हुई। जिसके बाद ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद द्वारा दावे का लिखित विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा है कि यह दावा लिमिटेशन एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम से बाधित है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। 

शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रतिवादीगण द्वारा पक्षकारगण को अदालत में दिए गए विरोध की प्रति प्रदान की गई। पक्षकार एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा किया गया विरोध गलत है। वह इसका अदालत में जवाब देंगे। केस की आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हमने अदालत से आपत्ति का समय मांगा है।

सभी केसों को एक करने की प्रक्रिया शुरू

अदालत ने सभी केसों को एक करने की प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी है। इसके तहत सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आठ दावों के लिए 25 मई की तारीख तय की है, जबकि अन्य चार दावों में से एक दावा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। 

इसे सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए ईदगाह पक्ष ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अभी तक इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं हो सका है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा लगभग सभी मामलों को एकीकृत कर दिया गया है। बाकी बचे हुए मामलों को भी इसी अदालत में लाने की प्रक्रिया अदालत द्वारा जल्द ही अमल में लाई जाएगी।

लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद में 25 मई को सुनवाई

लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। यह जानकारी देते हुए पक्षकार ने बताया कि अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी। 

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