माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संदीप जी.आर. ने सागर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक म्यूजिक सिस्टम, डीजे, बैंड बाजा आदि पर प्रतिबंध लगाया था। इसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों को कलेक्टर के निर्देशों और कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया था।
इसके बावजूद, कैंट थाना क्षेत्र के 14 मुहाल सदर बाजार निवासी कपिल उर्फ मोनू (20 वर्ष) ने रात 2 बजे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाया, जिससे आसपास के रहवासियों और परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को असुविधा हुई। पुलिस जांच में पाया गया कि डीजे बजाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
कैंट थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि कलेक्टर गाइडलाइन, म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। साथ ही डीजे मिक्सर, कंप्यूटर, लैंप, टेबल कंट्रोलर, लाइटिंग कंट्रोलर, एसटीन बेस एम्पलीफायर और साउंड वॉक्स समेत अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया है।