लखनऊ। बढ़ती ठंड, घने कोहरे और इसके चलते हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम शुक्रवार से प्रभावी कर दिए गए हैं और सभी वाहन चालकों को इनका पालन करना अनिवार्य होगा।
बुढ़नपुर स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैंप ओरिएंटल के प्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वाहनों की श्रेणी के अनुसार गति सीमा तय की गई है। नए नियमों के तहत ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे भारी वाहन दिन के समय अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे, जबकि रात में इनकी गति सीमा घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है।
इसी तरह, कार और अन्य छोटे वाहनों के लिए दिन में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा निर्धारित की गई है। बसों को दिन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी।
प्रबंधन के अनुसार, सामान्य तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा रखी गई है, जबकि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों को 60 किमी प्रति घंटा की सीमा में ही चलना होगा। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।