चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। इस साल शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। 500 रुपये की बोतल अब केवल 10 रुपये महंगी होगी, जबकि 2000 रुपये वाली बोतल 2040 रुपये में उपलब्ध होगी।

नई पॉलिसी के अनुसार देशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL), भारतीय बीयर और वाइन की एक्स-डिस्टिलरी कीमत (EDP) में अधिकतम 2% तक की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम महंगाई और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं, आयातित शराब और विदेशी वाइन पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

ठेके और सुरक्षा राशि में बदलाव

इस वर्ष शहर में 97 शराब ठेके संचालित होंगे, जिनके लिए कुल रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में रिजर्व प्राइस में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। साथ ही ठेकेधारकों की सुरक्षा राशि को बोली राशि का 17% करने का निर्णय लिया गया है। अब लाइसेंस फीस एकमुश्त 15 तारीख तक जमा करनी होगी। पिछले वर्ष ठेकों के आवंटन के दौरान विवाद और कई ठेकों का सरेंडर होने के कारण यह कदम उठाया गया है।

वेयरहाउस की शर्तों में बदलाव

कस्टम अप्रूव्ड बॉन्डेड वेयरहाउस अब केवल चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि पूरे भारत में स्थापित किए जा सकेंगे। एक वर्ष के पूर्व अनुभव की शर्त भी हटा दी गई है। सभी बॉन्डेड वेयरहाउस को आबकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और मासिक आयात-निर्यात विवरण 7 तारीख तक अपलोड करना अनिवार्य होगा।

डिपार्टमेंटल स्टोर्स से बिक्री की सुविधा

नई नीति में देशी शराब और IMFL के खुदरा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए एल-10बी लाइसेंस दोबारा शुरू किया गया है, जिससे संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब की बिक्री हो सकेगी। लाइसेंस फीस समय पर जमा न करने वाले ठेकेधारकों के सभी लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

ट्रैकिंग और निगरानी बढ़ाई गई

शराब के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी ट्रांसपोर्ट वाहनों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी गई है। गोदामों और खुदरा ठेकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लाइव फीड विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। बॉटलिंग प्लांट अब सप्ताह में छह दिन संचालित होंगे और राजपत्रित छुट्टियों में ओवरटाइम की अनुमति होगी।

गौ सेस और बीयर कीमतें

गौ सेस पहले की तरह लागू रहेगा। 750 मिलीलीटर देशी शराब पर 50 पैसे, 650 मिलीलीटर बीयर पर 50 पैसे और 700/750 मिलीलीटर व्हिस्की पर 1 रुपये का गौ सेस लगेगा। बीयर की न्यूनतम खुदरा कीमत एक्स-ब्रुअरी प्राइस के आधार पर श्रेणियों में तय की गई है।