महिला की मौत पर डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरनगर। नगर के वरिष्ठ सर्जन डा. पीके कांबोज के विरुद्ध करीब एक साल पहले यूटेरस के आपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले में नई मंडी कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआइआर में आरोप है कि डाक्टर ने महिला के आपरेशन के दौरान लापरवाही बरती। जिसके चलते बड़ी नस कट गई और अधिक खून बहने से उसकी  मौत हो गई।

आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अमर कालोनी निवासी सचिन कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आरोप था कि नगर के सर्जन डा. पीके कांबोज ने उनकी माता राजेश देवी के यूटेरस के आपरेशन के दौरान लापरवाही बरती। जिसके चलते नस कटने से हुई ब्लीडिंग के कारण 21 सितंबर 2020 को आपरेशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। मामले की शिकायत सीएमओ से की गई थी। लेकिन चिकित्सकों के पैनल से कराई गई जांच में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिसके बाद सीएमओ की संस्तुति पर सरदार बल्लभ पटेल चिकित्सालय मेरठ के वरिष्ठ डॉक्टरों के पैनल से उच्च स्तरीय जांच कराई गई। जांच टीम के अध्यक्ष सीएमएस डा. प्रदीप कुमार, डा. श्वेता, डा. वीरेन्द्र, डा. अरुण तथा डा. विनीता कुशवाहा के पैनल ने सदमे से मौत बताते हुए त्वरित कारण कार्डियक रेस्पीरेटरी फेल्योर बताया।

जिसके बाद इस मामले में डा. पीके कांबोज पर आपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला की मौत के चलते उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिये जाने की गुहार एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार की कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई कर सचिन कुमार का प्रार्थना पत्र 12 जनवरी को खारिज कर दिया था। एसीजेएम के दिये गए आदेश के विरुद्ध सचिन कुमार ने एडीजे कोर्ट संख्या-11 का दरवाजा खटखटाया था। एडीजे-11 शाकिर हसन ने सचिन कुमार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अधीनस्थ कोर्ट का पूर्व आदेश खारिज कर दिया था। साथ ही प्रार्थना पत्र पर 22 नवंबर को फिर सुनवाई का आदेश दिया। एसीजेएम प्रथम ने मामले में पुन: सुनवाई करते हुए सात दिसंबर को डा. पीके कांबोज के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या, अपराधिक साजिश तथा धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश नई मंडी कोतवाली पुलिस को दिया था। जिसके बाद गुरुवार को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर डा. पीके कांबोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी। 

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