मुजफ्फरनगर: फुलत मदरसा मामले में FIR, नार्को टेस्ट की मांग

HIGHLIGHTS
- खतौली के फुलत गांव स्थित दारुल उलूम रहीमिया मदरसे पर कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर दो मौलानाओं को नामजद किया है।
- शिकायत में आरोप है कि एक हिंदू युवक को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और विरोध करने पर धमकी दी गई।
- मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है, साथ ही संपत्ति जांच और नार्को टेस्ट की भी मांग उठाई गई है।
मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के फुलत गांव स्थित दारुल उलूम रहीमिया मदरसे से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना रतनपुरी में दर्ज एफआईआर में मदरसा संचालक मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी और उनके पुत्र मौलाना जुबेर अंसारी को नामजद आरोपी बनाया गया है।

पुलिस ने यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू होने के बाद मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है।
इस प्रकरण को सामने लाने वाले योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा का आभार व्यक्त किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं है, पूरे मामले की गहराई से जांच जरूरी है।
स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर आरोपियों की संपत्ति 500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जिसकी वित्तीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि पूरे नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों की सच्चाई सामने आ सके।

उन्होंने राज्य सरकार से मदरसे को स्थायी रूप से सील करने और कथित रूप से कब्जाई गई सरकारी भूमि को मुक्त कराने की भी मांग दोहराई। उनके अनुसार, अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकती हैं।
पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा फुलत गांव निवासी मोहम्मद यूनुस की तहरीर पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि मदरसा संचालकों ने एक हिंदू युवक को बहला-फुसलाकर और धमकाकर धर्मांतरण कराया, साथ ही अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
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