बिहार में बाजार खोलने के नए नियम आज जारी करेंगे सीएम नीतीश कुमार

बिहार में 16 जून से अनलॉक-2 शुरू होगा। CM नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक, अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात्रि कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले इसकी टाइमिंग शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। CM नीतीश कुमार ने पहले सोशल मीडिया पर इस छूट का ऐलान किया। इससे जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

अभी यह पाबंदियां 16 से 22 जून तक जारी रहेंगी

  • अब भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
  • शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेगी।
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी रेस्टोरेंट्स/होटल/ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम सुविधा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
  • आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।

जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट जारी रहेगी

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
  • बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
  • E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
  • पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
  • आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें

नाइट कर्फ्यू में सड़क पर निकलने की छूट

  • रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
  • आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
  • वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।

शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी

शादियां में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

पूरी पाबंदी हटने के लिए करना होगा इंतजार

जानकारों का कहना है कि जैसे-जैसे हालात सामान्‍य होते जाएंगे, सरकार समीक्षा के बाद राहत बढ़ाती जाएगी। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई तक अनलॉक में बड़ी राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कोरोना के केस ऐसे ही घटते रहे तो सरकार अगले महीने से शिक्षण संस्थानों को कुछ शर्त के साथ खोलने की अनुमति दे सकती है। दरअसल, आशंका है कि एक बार में ही बड़ी छूट देने से संक्रमण की दर दोबारा बढ़ सकती है, इसलिए सरकार धीरे-धीरे छूट देने की नीति पर चल रही है।

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