देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को देहरादून में लॉकडाउन को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले 14 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया था। राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए पर्यटकों को सप्ताहांत पर मसूरी जाने की अनुमति दी है। नई गाइडलाइन को मुताबिक, दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पहले की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी।
लॉकडाउन के उपायों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि सप्ताहांत में मसूरी में 15,000 से अधिक पर्यटकों को होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में अनुमति नहीं दी जाएगी। सहस्त्रधारा, गुचुपानी और मसूरी में किसी भी व्यक्ति को तालाबों, नदियों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन के लिए ₹500 से ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही मसूरी स्थित माल रोड पर शाम 5 बजे के बाद वहानों की पार्किग की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और गमछा, रूमाल या दुप्पटा का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। लेकिन हॉल या स्थान की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे। जो लोग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, अगर वैक्सीन ले चुके हैं तो उनके लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी।
ये भी गौरतलब है कि राज्य में सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ शुरू किए जाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। दुकानें और व्यापारिक संस्थान सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलने की व्यवस्था यथावत है। वहीं, वॉटर पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति अब भी है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के बारे में बताया कि अब उन लोगों के लिए बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से उत्तराखंड आने पर कोई रोक नहीं होगी।