मुजफ्फरनगर। जिले की एक अदालत ने कक्षा 7 के छात्र की छुरा घोंप कर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र को दोषी ठहरा उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार जनपद शामली के थाना बाबरी जनपद शामली के गांव कैड़ी निवासी घनश्याम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके चचेरे भाई कुलदीप की हत्या के मामले में गांव के ही 2 लोगों को नामजद कराया था। घनश्याम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव में उसके चाचा बिल्लू के चक से अरविंद शर्मा पुत्र राज सिंह के चक पर पानी जाता है। बताया था कि उसके चाचा बिल्लू व अरविंद शर्मा के बीच पानी के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। विगत 22 अप्रैल 2014 को उसके चाचा बिल्लू का बेटा कुलदीप सातवीं कक्षा की परीक्षा देकर कैड़ी इंटर कॉलेज से घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में अरविंद मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरते हुए अरविंद शर्मा ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आरोप था कि अरविंद ने चिल्लाकर उसके बेटे जॉनी उर्फ श्रीकांत से कहा कि यह लोग बहुत परेशान करते हैं, आज इन्हें मजा चखाते हैं। आरोप है कि अरविंद के यह कहते ही उसके बेटे जॉनी उर्फ श्रीकांत शर्मा ने कुलदीप के सीने में चाकू घोप दिया। जिसके चलते सातवीं के छात्र कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। बताया कि हत्या के बाद पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 अशोक कुमार ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने कुलदीप की हत्या के आरोपी अरविंद शर्मा व उसके पुत्र जॉनी उर्फ श्रीकांत निवासी गांव कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।