पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले के दो मुख्य आरोपियों, तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर, को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों पर हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने का मामला है, और उनका संबंध आतंकवादी संगठन अंसार गजवात उल हिंद से जोड़ा गया है। एनआईए ने आरोपियों से और पूछताछ करने और बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए 15 दिन की हिरासत की मांग की थी।

इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने एनआईए को जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया था। एजेंसी ने 90 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने केवल आधा समय ही मंजूर किया।

यह विस्फोट दिल्ली में पहली कार-बोर्न सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में दर्ज किया गया है। इस घटना में 11 से 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। अदालत ने इस मामले में पहले से हिरासत में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 13 मार्च 2026 तक बढ़ा दी थी।