नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में तीन साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राज्य पुलिस और बाल कल्याण समिति के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि पुलिस ने पीड़िता से मिलने के लिए खुद उसके पास नहीं गई, बल्कि उसे थाने बुलाया।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी जारी है। इससे पहले 23 मार्च को हुई सुनवाई में भी न्यायालय ने मामले को गंभीरता से देखा और पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणियाँ की थीं। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को भी पेश होने का निर्देश दिया था।