नेता को हथकड़ी लगाने पर हाईकोर्ट नाराज, पंजाब पुलिस के ऑफिसर पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार शिअद नेता को बाजार में हड़कड़ी पहनाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएचओ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण के लिए जमा करवाने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए सुरेश कुमार सतीजा ने बताया कि उसने 2017 में अबोहर विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ा था।

चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी। इसके बाद द्वेष के चलते याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में 17 जून 2018 को एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।

याची के वकील ने बताया कि इसके बाद सतीजा को प्रताड़ित किया गया। जांच के दौरान उसे बाजार में ले जाकर एसएचओ ने हथकड़ी पहना दी। शिअद नेता ने सार्वजनिक स्थल पर हथकड़ी लगाने को अधिकारों का हनन बताते हुए जांच अधिकारी अबोहर के एसएचओ बलविंदर सिंह के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की। एसएचओ की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान जब सुरेश कुमार सतीजा को बाजार लेकर गए थे तो उस दौरान भारी संख्या में उसके समर्थक मौजूद थे। स्थिति का आंकलन और शिअद नेता के भागने की संभावना को देखते हुए उसे हथकड़ी लगाई गई थी। उसकी दलील थी कि विभाग की ओर से गठित एसआईटी ने उसे क्लीनचिट दी है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एसएचओ ने परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया लेकिन इस प्रकार हथकड़ी लगाना गलत था। कोर्ट ने एसएचओ पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश उसके सेवा रिकार्ड में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

याची ने मुआवजा लेने से किया इन्कार
हाईकोर्ट ने एसएचओ पर जुर्माना राशि याची को देने का निर्णय लिया था लेकिन सतीजा ने कहा कि उसे मुआवजा नहीं चाहिए बल्कि एसएचओ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद मुआवजे की राशि को हाईकोर्ट कर्मचारियों के कल्याण के लिए देने का आदेश दिया है।

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