इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगातार हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम होंगे।

यह निर्देश अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में यह मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय किया जाए और उसका रिकॉर्ड अदालत में रखा जाए।

हाईकोर्ट का रुख चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए आयोग पर दबाव बनाने वाला माना जा रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की देरी संवैधानिक जिम्मेदारियों के उल्लंघन के रूप में देखी जाएगी।