आजमगढ़: अजीत राय हत्याकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास

आजमगढ़। छात्रसंघ चुनाव की रंजिश में हुए अजीत राय हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसमें से आधी रकम मृतक के परिवार को दी जाएगी।

मामला क्या था

निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव के निवासी अजीत राय शिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र थे और वर्ष 2004 के छात्रसंघ चुनाव में महामंत्री पद के संभावित उम्मीदवार थे।

9 सितंबर 2004 को सुबह करीब 11 बजे कॉलेज के मुख्य द्वार पर मोहम्मद दानिश, शाह समर यासीन, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सादिक, इरफान, सादिक खान और रिंकू जकरिया ने अजीत पर लाठी-डंडों से हमला किया। रिंकू जकरिया के उकसाने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से गोली चला दी।

अजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के चाचा देवेंद्र राय ने तत्काल शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल और भौतिकी विभाग के प्रमुख को भी साजिश में शामिल बताया गया।

अदालत की कार्यवाही

पुलिस ने जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय और सीबीसीआईडी के वकील ने 16 गवाहों को अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही की अदालत ने मोहम्मद दानिश, शाह समर यासीन, मोहम्मद शारिक, सादिक खान और रिंकू जकरिया को आजीवन कारावास और 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।

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