मुजफ्फरनगर। बुढाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इस दिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि तय की है।
पूर्व विधायक के बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उमेश मलिक ने बिना अनुमति के जनसभा आयोजित की थी। इस पर बुढाना पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पांच अलग-अलग मामलों में दंडित हुए दोषी
जासं मुजफ्फरनगर: चरथावल क्षेत्र के एक गांव में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में न्यायालय ने दंपति को दंडित किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय ने भगत सिंह और उनकी पत्नी सविता (गांव कसियारा) को 4,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
नगर कोतवाली में आबकारी मामले में विजय पुत्र सुखपाल (नसीरपुर) को 1,800 रुपये का जुर्माना दिया गया। वहीं, न्यायालय एडीजे-07 ने नगर कोतवाली में 2021 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरमान कुरैशी (युनूस उर्फ घोलू, लिकड़ा पट्टू, सूजडु) को 17 माह 10 दिन की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
एनडीपीएस एक्ट के दूसरे मामले में शाहनूर पुत्र शफीक (मुहल्ला दीन मोहम्मद, सूजडु) को 19 माह 15 दिन जेल और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इसके अलावा, न्यायालय एसीजेएम-द्वितीय ने चरथावल थाने के 2023 के सड़क दुर्घटना मामले में दोषी शेरपाल पुत्र अतर सिंह (रामपुरी) को 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।