सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया।
शीर्ष अदालत मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें संभल की सिविल अदालत द्वारा मस्जिद सर्वेक्षण के निर्देश को बरकरार रखा गया था। मस्जिद समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि सिविल न्यायालय ने इसका आदेश कभी नहीं दिया था।