उत्तर प्रदेश में भी अब अपनों के नाम पर संपत्ति गिफ्ट करने पर पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ की बैठक में स्टांप ड्यूटी से छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के बाद इसके आदेश जारी कर दिए गए है। छह महीने के लिए मिलेगी स्टांप शुल्क में छूट।