पेशाब करने के दूसरे मामले में भी एयर इंडिया पर 10 लाख जुर्माना

दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने छह दिसंबर की पेरिस-दिल्ली विमान में हुई घटना की सूचना ना देने के मामले में एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगया है। दरअसल, एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट में शराब के नशे में एक पुरुष यात्री ने एक खाली सीट पर और एक महिला यात्री के कंबल पर  कथित तौर पर पेशाब कर दिया था, जब वह शौचालय गई थी।

मामले में इससे पहले DGCA ने एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में विमानन नियामक ने पूछा था कि 6 दिसंबर 2022 को पेरिस-नई दिल्ली उड़ान पर यात्रियों के दुर्व्यवहार से संबंधित उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

क्या था मामला
ये घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 142 में हुई थी। विमान के पायलट ने इस बारे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी थी, जिसके बाद पुरुष यात्री को पकड़ लिया गया था। हालांकि बाद में दोनों यात्रियों के आपसी समझौता के बाद आरोपी व्यक्ति को छोड़ने की अनुमति दी गई थी। आरोपी ने लिखित माफी भी मांगी।

महिला यात्री ने शुरू में लिखित शिकायत की थी, पर बाद में उन्होंने पुलिस मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और इसलिए यात्री को आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हवाईअड्डे की सुरक्षा से जाने दिया गया था। बाद में विमानन नियामक डीजीसीए ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और एयर इंडिया से घटना की जानकारी ना देने पर जवाब मांगा था। 

एक अन्य मामले में भी की थी कार्रवाई
वहीं, 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया (AI) के यात्री द्वारा महिला से बदसलूकी मामले में डीजीसीए हाल ही में एयरलाइन पर जुर्माना लगाया था। डीसीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं, एआई की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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