छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में चैतन्यानंद ने जमानत याचिका रद्द की

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान में 16 छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली पुलिस की अंतिम चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार करेंगे, ताकि मामले की गहन जांच हो सके।
अदालत की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत में बंद कमरे में हुई, जिसमें कई गवाह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। चैतन्यानंद के वकील ने अदालत को बताया कि मुवक्किल चार्जशीट देखने के बाद ही आगे की कानूनी रणनीति तय करेंगे।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को स्थिति रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 16 पीड़िताओं में से अधिकांश से पूछताछ पूरी हो चुकी है।
आरोपी चैतन्यानंद को 27 सितंबर की रात आगरा के एक होटल से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने दिल्ली के निजी प्रबंधन संस्थान के पूर्व चेयरमैन रहते हुए 17 छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। वह देर रात छात्राओं को अपने क्वार्टर में बुलाता और आपत्तिजनक संदेश भेजता था। आरोप है कि उसने छात्राओं की गतिविधियों पर सीसीटीवी एप के जरिए निगरानी भी रखी।
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