शिवराज के बेटे से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी ने जताया खेद, हाईकोर्ट में दिया लिखित आवेदन

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके कथित बयान को लेकर खेद व्यक्त किया गया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है।
यह प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में दायर मानहानि याचिका से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 में झाबुआ में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स से जुड़े संदर्भ में टिप्पणी करते हुए शिकायतकर्ता का नाम लिया था, जिससे उनकी छवि और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही 25 जून को प्रस्तावित व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने का आवेदन भी दायर किया गया था, जिस पर बुधवार को सुनवाई तय की गई थी।
बुधवार की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता को लेकर नहीं था और किसी प्रकार की गलतफहमी के लिए खेद व्यक्त किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार तक स्थगित कर दिया।
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