दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा मामले में दिल्ली सरकार के दो अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन छात्रों की दर्दनाक मौत के मामले में फायर सेफ्टी विभाग के ग्रुप ‘ए’ के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों वेद पाल (डिविजनल ऑफिसर) और उदयवीर सिंह (असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर) को ड्यूटी में लापरवाही और तथ्य छिपाने के आरोप में तत्काल निलंबित किया गया है।
राज निवास के अनुसार, यह कार्रवाई सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 18 और 14 के तहत की गई है। आगे की जांच और कार्रवाई के लिए मामला नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) को भेजा जाएगा।
घटना 27 जुलाई 2024 की है, जब भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया और उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तन्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की दम घुटने से मौत हो गई थी।
जांच में सामने आया कि वेद पाल और उदयवीर सिंह ने बेसमेंट के अवैध उपयोग को छिपाते हुए जुलाई 2024 में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया था। उन्होंने इस जानकारी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) के साथ साझा नहीं किया। इसी कारण 9 जुलाई को गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी हो गया, जो इस त्रासदी का मुख्य कारण माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) की जांच ने दोनों अधिकारियों की लापरवाही को पुष्ट किया।
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