तुर्किये की एक अदालत ने शुक्रवार को ग्रैंड कार्तल होटल में लगी भीषण आग के मामले में होटल मालिक सहित 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपियों को गंभीर लापरवाही और संभावित हत्या के इरादे से की गई चूक का दोषी पाया।
यह हादसा 21 जनवरी को 12 मंजिला ग्रैंड कार्तल होटल में हुआ था, जब आग लगने से 78 लोगों की मौत हो गई थी और 133 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छुट्टियां मनाने आए 34 बच्चे भी शामिल थे।
अदालत ने होटल मालिक हालिट एर्गुल, उनकी पत्नी, दो बेटियों, होटल प्रबंधकों, एक उप महापौर और एक उप अग्निशमन अधिकारी को आग से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार माना। उन्हें बच्चों की मौत के लिए उम्रकैद और अन्य 44 लोगों की मौत के लिए अतिरिक्त 25 साल की सजा सुनाई गई।
अभियोग के अनुसार, आग सुबह करीब 3:17 बजे लगी थी, लेकिन कर्मचारियों ने सात मिनट बाद इसकी जानकारी दी। उस समय तक आग तेजी से फैल चुकी थी और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। जांच में सामने आया कि होटल में सुरक्षा मानकों और फायर अलार्म सिस्टम की गंभीर कमी थी, जिससे नुकसान और बढ़ गया।