नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से नया टैरिफ समायोजन लागू होगा। इसके तहत वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी।
PNGRB के सदस्य एके तिवारी ने बताया कि नया एकीकृत टैरिफ उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत देगा। यह बचत राज्य और लागू करों के आधार पर भिन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि नए टैरिफ ढांचे में क्षेत्रीय वर्गीकरण को आसान बनाया गया है और इसे तीन क्षेत्रों से घटाकर दो कर दिया गया है।
पहले 2023 में घोषित टैरिफ प्रणाली में दूरी के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजन किया गया था। 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से अधिक के लिए 107 रुपये तय थे। अब केवल दो क्षेत्र होंगे, जिसमें पहला क्षेत्र पूरे देश में सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए लागू होगा। इस क्षेत्र के लिए नई एकीकृत दर 54 रुपये तय की गई है, जो पहले की दरों से कम है।
यह नया टैरिफ ढांचा देश की 40 सिटी गैस वितरण कंपनियों द्वारा कवर किए गए 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। PNGRB ने स्पष्ट किया है कि इस समायोजित टैरिफ का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे और इसकी निगरानी नियामक सक्रिय रूप से करेगा। तिवारी ने कहा, "हमारा लक्ष्य उपभोक्ताओं और ऑपरेटरों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है।"