केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल मृतक के पिता की पुनरीक्षण याचिका व राज्य सरकार की अपील पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ के न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने सोमवार को दिया।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक समाजवादी पार्टी के यूथ विंग का सदस्य व लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता था। दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी भाजपा से जुड़े थे। अभियोजन के अनुसार दोनों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही रंजिश चल रही थी।
घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में अन्य अभियुक्तों के साथ ही साथ वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को भी नामजद किया गया था। विचारण के बाद लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साल 2004 में बरी कर दिया था। सत्र कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं मृतक प्रभात के भाई ने भी सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अपील याचिका दाखिल की थी।