पटना। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में यूट्यूबर और शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की है। तब तक उनकी गिरफ्तारी या किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

30 जून को होगा अंतिम फैसला

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश कर दी, जिसे पिछली तारीख पर न्यायालय ने तलब किया था। अब इसी केस डायरी के आधार पर 30 जून को अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इसी मामले से जुड़े खान सर के दो निजी सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी शुक्रवार को कोई फैसला नहीं हो सका। उनकी याचिका पर भी अब 30 जून को ही सुनवाई होगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट की नाराजगी

25 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने पेश की गई केस डायरी को अधूरा बताते हुए जांच एजेंसी को फटकार लगाई थी और पूरी रिपोर्ट जल्द दाखिल करने का निर्देश दिया था।

उसी सुनवाई में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद दोनों को बेउर जेल से रिहा कर दिया गया।

विरोधी पक्ष के गंभीर आरोप

विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद कथित रूप से खान ग्लोबल स्टडीज के भीतर रची गई साजिश से जुड़ा है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि कदमकुआं थाने में शिकायत दिए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि मामले से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि पीड़ित रौशन आनंद पर जेल के भीतर हमले की कोशिश हुई और उनके भाई प्रिंस के साथ भी कथित रूप से आपराधिक घटना घटी।