नई दिल्ली। इस साल होली के अवसर पर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार ने ड्राई-डे की सूची में संशोधन करते हुए 4 मार्च को होली को इस सूची से हटा दिया है। इसका मतलब है कि राजधानी की सभी लाइसेंसी शराब की दुकानें होली के दिन भी सामान्य समय के अनुसार खुली रहेंगी।

सरकार के नए आदेश में ड्राई-डे के नियमों को अपडेट किया गया है और होली को अब इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। पहले वर्षों में होली के दिन राजधानी में शराब की बिक्री पर रोक रहती थी, जैसा कि कई अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। इस वर्ष यह परंपरा बदल दी गई है और नागरिक होली के दिन भी शराब की दुकानों से खरीदारी कर सकेंगे।