हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक हटा दी है। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की। इसके तहत संबंधित मंत्री 31 मार्च 2026 तक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के टीचिंग स्टाफ को छोड़कर सभी सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर को मंजूरी दे सकेंगे।
तबादलों के लिए नियम और शर्तें
ट्रांसफर आदेश “व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013” के अनुरूप जारी किए जाएंगे, जो 10 जुलाई 2013 को सर्कुलेट किए गए थे और समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं। ट्रांसफर करते समय किसी अधिकारी के तीन साल के सामान्य कार्यकाल को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।
प्रभारी मंत्री अपने विभागों में ऐसे नियमित ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के ट्रांसफर को मंजूरी दे सकते हैं जिन्होंने वर्तमान पोस्टिंग पर सामान्य स्टे पूरा कर लिया है। इसमें शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के टीचिंग कैडर शामिल नहीं है।
कर्मचारी कर सकेंगे सीधे आवेदन
कर्मचारियों को अपने विभाग में सीधे ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गई है। प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए ट्रांसफर कम से कम होंगे और किसी भी समय विभाग के कुल कैडर का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
जहां कम समय के लिए रहने, कम दूरी या अन्य विशेष परिस्थितियां हों, वहां ट्रांसफर नियमों के अनुसार प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी से किया जाएगा।
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, मंडलीय प्रबंधकों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। सभी विवरण और दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: www.himachal.nic.in/personnel