जम्मू के गांधीनगर क्षेत्र में एक वरिष्ठ नागरिक को टक्कर मारने के आरोपी थार वाहन चालक को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वीरवार को पुलिस ने आरोपी मनन आनंद, जो नानक नगर का निवासी है, को तृतीय अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय में पेश कर नौ दिन की रिमांड की मांग की थी। अदालत ने मामले की प्रारंभिक जांच को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त तक की रिमांड को मंजूरी दी।
मनन आनंद के खिलाफ गांधीनगर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(ए) और 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें से धारा 109 को गंभीर और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। न्यायिक अधिकारी अरविंद मन्हास ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी की हर 24 घंटे में चिकित्सकीय जांच कराई जाए और रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया जाए।
हादसे के बाद पुलिस का सख्त अभियान, 78 चालान और 19 वाहन जब्त
इस हादसे के बाद जम्मू में यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वीरवार को जम्मू साउथ जोन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू ने मिलकर एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें ट्रैफिक उल्लंघन के 78 चालान काटे गए और 19 वाहन जब्त किए गए।
संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नाके लगाकर पुलिस ने विशेष रूप से उन वाहनों पर कार्रवाई की, जिनमें बिना अनुमति तकनीकी या दृश्यात्मक संशोधन (मॉडिफिकेशन) किए गए थे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन का स्वरूप उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जानकारी के अनुरूप ही होना चाहिए। बिना अधिकृत अनुमति किए गए किसी भी बदलाव को कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
पुलिस ने आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, वाहन मॉडिफाई न करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को यातायात के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी प्रयास है।