गाजीपुर: स्वास्थ्यकर्मियों पर अब ड्रेस कोड अनिवार्य, जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक

गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग में अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. सुनील कुमार पांडेय ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि अब जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर आने पर रोक होगी और सभी को फॉर्मल पैंट-शर्ट या तय यूनिफॉर्म में ही कार्यस्थल पर आना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नई कार्यप्रणाली के तहत दिशा-निर्देश लागू

CMO द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, जिले के सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को सुबह 8 बजे तक तय वर्दी में अस्पताल पहुंचना होगा। वहीं, स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित समय में मौजूद रहना जरूरी होगा।

बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अब अनिवार्य की गई है। बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अवकाश की स्वीकृति केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगी। छुट्टी पर जाने से पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

CMO ने बताई सख्ती की वजह

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि यह कदम प्रशासन की मंशा के अनुरूप कार्यस्थल पर अनुशासन और एकरूपता लाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ समय तक आदेश के पालन पर नजर रखी जाएगी, और यदि इसके बाद भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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