भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सीमा की याचिका पर दिया।

भदोही के कोतवाली थाना क्षेत्र में विधायक के घर 9 सितंबर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इसके बाद 14 सितंबर 2024 को कोतवाली पुलिस ने एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा और बेटे के खिलाफ नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया।

इससे पहले 28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत दे दी थी। इसी तरह, जाहिद बेग और उनके बेटे को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वर्तमान में सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।