कानपुर में चर्चित लैंबॉर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा को बुधवार को अदालत से राहत मिली। वकीलों की हड़ताल के बावजूद मामले में विशेष सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पुलिस की रिमांड मांग को खारिज करते हुए आरोपी को जमानत दे दी।

कचहरी परिसर में हड़ताल के कारण सामान्य कामकाज प्रभावित था, लेकिन इस प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। पुलिस ने शिवम से पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए रिमांड की आवश्यकता नहीं मानी और आवेदन अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह शर्त भी लगाई गई कि वह जांच में सहयोग करेगा और जब भी पुलिस बुलाएगी, उपस्थित रहेगा।

इससे पहले यह चर्चा थी कि जिन धाराओं में मामला दर्ज है, वे सात वर्ष से कम सजा वाली हैं और ऐसे मामलों में जमानत की संभावना रहती है। कुछ अधिवक्ताओं ने यह भी कहा था कि ऐसी धाराओं में पुलिस स्तर पर ही जमानत दी जा सकती है। फिलहाल जमानत आदेश के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली सुनवाई तय तिथि पर की जाएगी।