नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ मुरली प्रोजेक्ट कंपनी से जुड़े पुराने मामले में सजा निलंबित कर जमानत पर रिहाई की याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई सोमवार, 16 फरवरी को होगी। राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की थी। फिलहाल वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने दी कड़ी फटकार
करीब 15 साल पुराने विवाद में, फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए उधार ली गई राशि में से नौ करोड़ रुपये न लौटाने का मामला शामिल है। यादव के वकीलों ने अदालत से समय मांगा, यह कहते हुए कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश लेने में असमर्थ हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता की प्रतिबद्धता पूरी न करने पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यादव जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादों का सम्मान नहीं किया। जज ने स्पष्ट किया कि यादव ने कई बार अदालत में पैसा चुकाने का वादा किया था, लेकिन हर बार वह असफल रहे।

सुनवाई सोमवार तक स्थगित
सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने कहा कि वे अभी मुवक्किल से संपर्क नहीं कर पाए हैं और जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। अदालत ने सहमति जताते हुए सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी। साथ ही शिकायतकर्ता को भी याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए।

विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत की यह सख्ती यादव को कानूनी प्रतिबद्धताओं का महत्व समझाने में मदद करेगी। अगली सुनवाई में मामले से जुड़े और विवरण सामने आ सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि अदालत किस तरह इस पुराने विवाद को सुलझाती है।