मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद प्रशासन ने एक नई कार्यप्रणाली लागू की है। अब दुकानों पर दुकानदार के व्यक्तिगत नाम की बजाय दुकान का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी को दुकानदार से जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहिए, तो वह फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप की मदद से प्राप्त कर सकेगा।
एफएसडीए ने जारी किया नया फॉर्मेट
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इसके लिए एक ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है, जिसे सभी दुकानों पर लगाना अनिवार्य किया गया है। इसमें दुकान का नाम, लाइसेंस नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल (यदि हो) जैसी जानकारियां होंगी। साथ ही इस फॉर्म पर टोल-फ्री नंबर और एक क्यूआर कोड भी मौजूद रहेगा।
ग्राहक इस क्यूआर कोड को स्कैन करके संबंधित दुकान और उसके मालिक की जानकारी देख सकेंगे और वहीं से फीडबैक भी दर्ज कर सकेंगे।
मिलावट की सूचना पर एक घंटे में होगी कार्रवाई
यदि किसी ग्राहक को खाद्य सामग्री में मिलावट का संदेह होता है, तो वह एप पर जाकर सीधे शिकायत कर सकेगा। जैसे ही फीडबैक दर्ज होगा, संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को अलर्ट भेजा जाएगा। अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच करेंगे और यदि प्राथमिक जांच में संदेह सही पाया गया तो संबंधित उत्पाद को तत्काल नष्ट किया जाएगा।
जन-जागरूकता अभियान भी चलेंगे
एफएसडीए ने इस बार यात्रियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की योजना भी बनाई है। धार्मिक स्थलों और कांवड़ मार्गों पर विभाग की मोबाइल वैन मौजूद रहेगी, जहां श्रद्धालु अपने खाद्य पदार्थों की जांच करा सकेंगे। साथ ही यात्रियों को मिलावट की पहचान करने के तरीके भी बताए जाएंगे।
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