मनमाना हवाई किराया नहीं वसूल सकेंगी विमानन कंपनी, मंत्रालय ने किए आदेश जारी

नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानों में क्रू मेंबर्स की कमी के कारण टिकटों की आपूर्ति प्रभावित होने और दूसरी एयरलाइनों द्वारा किराया बढ़ाने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों के लिए किराया सीमा निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। अब कोई भी एयरलाइन तय सीमा से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकेगी।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार:
-
500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये
-
500-1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये
-
1000-1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये
-
1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये
इसमें यूडीएफ, पीएसएफ और अन्य कर शामिल नहीं हैं। हालांकि, ये सीमाएं बिजनेस क्लास और आरसीएस उड़ानों पर लागू नहीं होंगी।
किराया सीमाओं से जुड़ी अन्य शर्तें:
-
यह सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक किराया स्थिर न हो या अगली समीक्षा न की जाए।
-
सीमाएं सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होंगी, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदी गई हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के माध्यम से।
-
एयरलाइनों को सभी क्षेत्रों में टिकट की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कहा गया है और मांग बढ़ने पर क्षमता वृद्धि पर विचार करना होगा।
-
रद्दीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक या असामान्य किराया वृद्धि नहीं की जाएगी।
-
प्रभावित यात्रियों को यथासंभव सहायता दी जाएगी, जिसमें वैकल्पिक उड़ान विकल्प भी शामिल होंगे।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.






























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.