सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और लद्दाख प्रशासन से मांगा जवाब

नई दिल्ली। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब तलब किया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।
रविवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनैया की पीठ ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि, कोर्ट ने इस चरण में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया और अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्तूबर तय की।
सुनवाई के दौरान गीतांजलि अंगमो की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की वजह परिवार को नहीं बताई गई है। दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से दलील देते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कारणों की जानकारी दी गई है, और उनकी पत्नी को उससे संबंधित दस्तावेज प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
गौरतलब है कि पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक अभियानों से चर्चित सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुए एक प्रदर्शन के दो दिन बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुआ था। इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 90 लोग घायल हुए थे।
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