5 दिन में ट्रायल, चोरी के आरोपी को राजस्थान में पहली बार मिली त्वरित सजा

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में चोरी के एक मामले में पुलिस की सक्रियता और कोर्ट की तेज सुनवाई ने सबको हैरान कर दिया। थाना पनियाला में दर्ज मामले में आरोपी बिल्लू उर्फ सतवीर को गिरफ्तार कर सिर्फ पांच दिन में दोषी करार दे दिया गया। कोर्ट ने उसे दो साल की जेल और 5000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे अतिरिक्त एक महीने की जेल काटनी होगी।
पांच दिन में ट्रायल और फैसला
एडिशनल SP नाजिम अली खान के अनुसार, गोनेड़ा निवासी ख्यालीराम की बाइक चोरी के आरोपी बिल्लू को 14 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 19 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की। 20 दिसंबर को आरोप तय हुए और 22 दिसंबर से गवाही शुरू हुई। कोर्ट ने 24 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया।
ACJM सिमरन कौर ने तेज सुनवाई करते हुए बिल्लू को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माने और जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की व्यवस्था भी लागू की। यह राजस्थान में चोरी के मामलों में अब तक की सबसे तेज सुनवाई मानी जा रही है।
आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का इस्तेमाल
इस केस में नए आपराधिक कानून (BNS) के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग हुआ। हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए, जिन्हें कोर्ट ने भी सराहा। मजबूत चार्जशीट और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अपराधी को सजा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई।
जिले में चोरी के मामलों पर नई रणनीति
SP देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि अब जिले में पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका मिलकर चोरी के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आगे भी आरोपियों को जल्द सजा दिलाकर जेल भेजा जाएगा।
बीते दिनों SP विश्नोई की बैठक में न्यायाधीश रवि शर्मा ने सुझाव दिया था कि चोरी के मामलों में चार्जशीट के साथ आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।
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