केरल। विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ को केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहत दे दी। इससे पहले, सिंगल जज बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने फिल्म पर 15 दिन की रोक लगा दी थी। अब डिवीजन बेंच ने यह रोक हटा दी है और फिल्म के मेकर्स इसे सिनेमाघरों में रिलीज कर सकते हैं।

डिवीजन बेंच का फैसला
डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन शामिल थे, ने सिंगल जज के आदेश को पलटते हुए फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी। साथ ही सेंसर बोर्ड (CBFC) को फिल्म का पुनः मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया।

फिल्म की टिकटों के पैसे पहले ही रिफंड किए जा रहे थे, जिससे याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। अब फिल्म कानूनी बाधाओं से मुक्त होकर रिलीज के लिए तैयार है।

फिल्म से जुड़ा विवाद
‘द केरल स्टोरी 2’ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है और यह कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल सामग्री पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि यह भाईचारे को कमजोर कर सकती है और समाज में अशांति फैला सकती है। कुछ याचिकाओं में फिल्म के टाइटल से ‘केरल’ शब्द हटाने की भी मांग की गई थी।

फिल्म मूल रूप से 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट केस की वजह से इसका शेड्यूल प्रभावित हुआ। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिल्म दर्शकों के सामने आएगी।