भोपाल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राहुल गांधी की ओर से मामले को रद्द किए जाने और राहत दिलाने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई की अगली तारीख एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।
मामला क्या है
यह मामला 2018 के झाबुआ चुनावी सभा से जुड़ा है। राहुल गांधी ने उस सभा में अपने भाषण के दौरान कथित रूप से पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था।
राहुल गांधी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने दावा किया कि यह उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है और उन्होंने भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया।
सुनवाई कब होगी
राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने सुनवाई को एक सप्ताह में कराने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की।