नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 फीसदी वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इसके बाद शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान की राशि दोगुनी हो जाएगी। नई दरें 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी।
निर्धनता अनुदान:
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, निर्धनता अनुदान के तहत अब प्रत्येक लाभार्थी को 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो पहले 4,000 रुपए थे। यह अनुदान 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दिया जाएगा जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं।
शिक्षा अनुदान:
पूर्व सैनिकों के दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान अब 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह होगा, जो पहले 1,000 रुपए था।
विवाह अनुदान:
सरकार ने विवाह अनुदान भी दोगुना कर दिया है। अब प्रत्येक लाभार्थी को 1,00,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह 50,000 रुपए था। यह अनुदान अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह या विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, नई दरों के लागू होने से सालाना लगभग 257 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा। यह सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित हैं।