कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक वैरिएंट के मामले सामने आने के बाद ओडिशा सरकार ने क्रिसमस, नववर्ष समारोह और ऐसे अन्य कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर जारी एक आदेश में कहा गया कि नए प्रतिबंध 25 दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेंगे।
मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने एक आदेश में कहा कि सरकार ने क्रिसमस समारोहों पर प्रतिबंध लगाया है। यह समारोह मनाने के लिए किसी कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और जिला मजिस्ट्रेट के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नववर्ष समारोह के सभी कार्यक्रमों पर रहेगी पूरी तरह रोक
इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संख्या और मध्यरात्रि पर होटल, क्लब, रेस्तरां, पार्क, कन्वेंशन हॉल, कल्याण मंडप और अन्य स्थानों पर होने वाले समारोहों पर पूरे राज्य में पूरी तरह रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि विवाह के अलावा राज्य में किसी अन्य समारोह को आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
ओडिशा में मिल चुके हैं ओमिक्रॉन संक्रमण के चार मामले
अंतिम संस्कार की अनुमति कोविड नियमों का पालन करने की शर्त के साथ दी गई है। आदेश के अनुसार हर तरह के सामुदायिक भोज कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों, रैलियों, ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ओडिशा में ओमिक्रॉन के चार मामले सामने आ चुके हैं।
यदि नियमों का उल्लंघन किया तो गिरेगी कार्रवाई की गाज
आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर, पुलिस और नगर पालिका आयुक्त इन सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है।