तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप से हुई मौतों के बाद कड़ा कदम उठाया है। राज्य ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने इस कफ सीरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस कफ सीरप के सेवन से मध्य प्रदेश में अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है।

जांच में पता चला कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप में अत्यधिक मात्रा में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया था। इसके बाद तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक रूप से कंपनी को बंद कर दिया।

साथ ही, कंपनी के मालिक रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश SIT ने गिरफ्तार किया था और अब उन्हें अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सभी दवा निर्माण कंपनियों की जांच का आदेश दिया है। साथ ही, दो वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया गया है।

मध्य प्रदेश में लगातार 22 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ कफ सीरप को कई राज्यों में प्रतिबंधित किया गया था। भाजपा नेता अन्नामलाई ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई करते हुए कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।