FASTag को लेकर बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से स्थानीय वाहन मालिकों को मिलेगा रियायती पास

HIGHLIGHTS
- स्थानीय FASTag पास की सुविधा 26 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के आधार पर शुरू की जाएगी।
- नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 1,500 रुपये होगा।
- नगरपालिका या कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये सालाना देने होंगे।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरने वाले स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को रियायती लोकल एनुअल FASTag पास की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
इस सुविधा का उद्देश्य उन वाहन मालिकों को बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत देना है, जो अपने निवास स्थान के पास स्थित टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरते हैं। पात्र वाहन मालिक निर्धारित वार्षिक शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा के लिए स्थानीय पास प्राप्त कर सकेंगे।
किन वाहन मालिकों को मिलेगा स्थानीय FASTag पास?
26 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, रियायती पास के लिए वे लोग पात्र हो सकते हैं, जिनके पास गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत मोटर वाहन है। वाहन में वैध और चालू FASTag होना चाहिए और वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
यह सुविधा मुख्य रूप से पात्र निजी वाहनों के लिए है। नियमों में व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों को इस योजना का लाभ देने का उल्लेख नहीं है।
कितनी होगी सालाना पास की कीमत?
स्थानीय FASTag पास का वार्षिक शुल्क संबंधित टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है। टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर है या बाहर, इसी के अनुसार शुल्क अलग-अलग होगा।
नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा: 1,500 रुपये सालाना।
नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा: 3,000 रुपये सालाना।
सरकार इन शुल्क दरों की समीक्षा हर साल 1 अप्रैल को कर सकती है। ऐसे में भविष्य में वार्षिक शुल्क में बदलाव संभव है।
क्या यह पास सभी टोल प्लाजा पर मान्य होगा?
नहीं, स्थानीय FASTag पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इससे पूरे रास्ते के सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी।
इसके अलावा, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत होती है, वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा।
नियमों के अनुसार, यदि संबंधित स्थान पर इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी स्थानीय FASTag पास जारी नहीं किया जाएगा।
स्थानीय FASTag पास के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?
स्थानीय पास प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
वाहन में वैध और चालू FASTag लगा होना चाहिए।
FASTag गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
पास का इस्तेमाल केवल उसी टोल प्लाजा पर किया जा सकेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
आवेदन करने से पहले वाहन मालिकों को अपने निवास स्थान, वाहन के उपयोग और FASTag की स्थिति से संबंधित पात्रता की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
FASTag क्या है और यह कैसे काम करता है?
FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान उपकरण है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने पर इससे जुड़े खाते से टोल शुल्क का भुगतान सीधे किया जा सकता है।
इस तकनीक के कारण टोल भुगतान के लिए वाहन को बार-बार रुकने की जरूरत कम होती है और टोल संग्रह की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनती है।
FASTag का मौजूदा वार्षिक पास कैसे काम करता है?
FASTag Annual Pass एक अलग सुविधा है। इसके तहत पात्र निजी कार, जीप और वैन को निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के टोल प्लाजा से प्रति यात्रा शुल्क दिए बिना गुजरने की अनुमति मिलती है।
यह पास एक वर्ष या 200 यात्राओं तक मान्य होता है, जो भी पहले पूरा हो। आधार वर्ष 2025-26 के लिए इस वार्षिक पास का शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया था।
नया स्थानीय FASTag पास इस मौजूदा वार्षिक पास से अलग है। इसका उद्देश्य उन पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को रियायत देना है, जो किसी विशेष टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और वहां से नियमित रूप से गुजरते हैं।
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