मुजफ्फरपुर जिले की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा छठ पर्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से संबंधित है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बुधवार को यह परिवाद दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर 2025 को होगी।

अधिवक्ता ओझा के अनुसार, राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में छठ पर्व — जो हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है — पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

यह परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 298, 356(2), 352 और 353 के तहत दायर किया गया है। ओझा ने कहा कि छठ आस्था और सम्मान का पर्व है, उस पर अनुचित टिप्पणी अस्वीकार्य है, इसलिए न्यायालय की शरण ली गई है। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेकर निर्धारित तिथि पर सुनवाई का आदेश दिया है।