नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया है। अदालत ने एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि इसी केस में सोमवार को हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा था।
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, दोनों ने ही आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है।