नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों राजेशभाई खिमजीभाई साकरिया और तहसीन रजा के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए हैं।

कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास (धारा 109 बीएनएस) और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, साकरिया राजेशभाई के खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चोट पहुँचाई।