दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। यह शिकायत आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दर्ज कराई गई थी।

अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए शिकायत को समाप्त किया जाता है।

दरअसल, लिपिका मित्रा ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीतारमण ने मीडिया के जरिए उनके और उनके पति सोमनाथ भारती के बारे में आपत्तिजनक और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए थे। उनका कहना था कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य चुनावी लाभ हासिल करना और उनके पति की छवि को नुकसान पहुंचाना था।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि दंपत्ति के बीच पूर्व में हुए विवाद सुलझ चुके थे और वे लंबे समय से साथ रह रहे थे, बावजूद इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुराने मामलों को उठाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।

इस मामले में अदालत ने पहले नोटिस जारी कर सुनवाई शुरू की थी, लेकिन अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।