हनी सिंह एक बार फिर अपने एक पुराने विवादित गाने को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह विवाद उस गाने से जुड़ा है जिसे पहले ही कोर्ट के आदेश पर सभी सोशल मीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा गया था। मामला अब अदालत में विचाराधीन है और सुनवाई जारी है।

सुनवाई के दौरान हनी सिंह की ओर से यह दावा किया गया कि उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50,000 दर्शकों के सामने कोई आपत्तिजनक गाना प्रस्तुत नहीं किया था। उनके वकील ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ होता, तो उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर उपलब्ध होती।

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि सिंगर को अपने दावों के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें उनके बयान दर्ज हों।

दिल्ली हाईकोर्ट ‘हिंदू शक्ति दल’ नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हनी सिंह का यह गाना आपत्तिजनक है और इसके सभी ऑनलाइन लिंक हटाए जाने चाहिए।

कोर्ट पहले ही इस गाने की सामग्री को महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक, अश्लील और आपत्तिजनक मानते हुए कड़ी टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलनी चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।